कोरबा।कोरबा की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा और नशीले एम्पुल बेचने के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला 14 फरवरी को सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि सीएसईबी कॉलोनी निवासी अभय कुमार सिंह प्लास्टिक की बोरी में अवैध मादक पदार्थ लेकर बिक्री करने की कोशिश कर रहा है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने संदेही को पकड़ा और तलाशी ली। आरोपी के पास मौजूद प्लास्टिक की बोरी से गांजा एवं नशीले एम्पुल इंजेक्शन बरामद किए गए।
मादक पदार्थ रखने संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मौके पर ही मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष यह भी तथ्य सामने आया कि आरोपी पूर्व में भी इसी प्रकार के अपराध में संलिप्त रहा है और उस मामले में केंद्रीय जेल बिलासपुर में निरुद्ध रह चुका है। इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश गरिमा सिंह ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
Editor – Niraj Jaiswal
Mobile – 9754876042
Email – urjadhaninewskorba@gmail.com
Address – Press Complex, T.P. Nagar, Korba C.G. 495677
















