कोरबा। एसईसीएल की दीपका विस्तार परियोजना अंतर्गत आने वाले कोयला धारक क्षेत्र के आसपास स्थित ग्रामों में जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर अजीत वसंत ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित ग्रामों में भूमि का विक्रय, क्रय, रजिस्ट्री और नामांतरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
दीपका विस्तार परियोजना के लिए 40 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके तहत ग्राम हरदीबाजार (भाग), सरइसिंगार (भाग), रेंकी (भाग), कटकीडबरी (भाग) एवं नवापारा (भाग) का क्षेत्र अर्जन एवं विकास अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इन ग्रामों की कुल 607.118 हेक्टेयर भूमि के लिए सेक्शन 9 (प), एस.ओ. क्र. 5445 (अ) का प्रकाशन 26 नवंबर 2025 को किया जा चुका है।
इसके बाद प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि इन ग्रामों की भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री या नामांतरण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा और पाली, जिला पंजीयक कोरबा, तथा तहसीलदार दीपका और हरदीबाजार को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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