कोरबा। उरगा थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 मई को हुई घटना में 52 वर्षीय पूरन शुक्ला को एक महिला को नहाते समय छिपकर देखने के आरोप में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। महिला अपने घर की बाड़ी में नहा रही थी, जब उसने देखा कि पड़ोसी पूरन शुक्ला उसे देख रहा था।
परिजनों को सूचित करने पर आरोपी ने विवाद शुरू कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर उरगा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 77 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
मामला अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा की कोर्ट में पहुंचा, जहां सहायक लोक अभियोजक मोहन सोनी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने पूरन शुक्ला को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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