दीपावली पर जिले में पटाखा दुकानों के लिए सख्त नियम, अग्निशमन यंत्र अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कोरबा। दीपावली के अवसर पर कोरबा, बालकोनगर, दीपका और कटघोरा में लगने वाली पटाखा दुकानों के लिए जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी पटाखा दुकान संचालकों को 5 किलोग्राम क्षमता का डी.सी.पी. अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा। इसके अलावा, दुकानों के निर्माण में कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दुकानें एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर होनी चाहिए और एक-दूसरे के सामने नहीं बनाई जानी चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों के पास विद्युत तारों में खुले जॉइंट नहीं होने चाहिए, न ही दुकानें ट्रांसफार्मर के आसपास या हाई टेंशन पावर लाइन के नीचे होनी चाहिए।

सुरक्षा के लिए दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम और बाल्टियों की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही, पटाखा दुकानों के सामने बाइक या कार पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

ये नियम आगजनी और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लागू किए गए हैं, ताकि त्योहारी सीजन में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन ने संचालकों से इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है।