कोरबा। पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की जान लेने के मामले में 2 वर्ष बाद कोर्ट का फैसला आया है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि 14 मई 2023 को मृतक बसंत कुमार अपने साथी भिखारी उर्फ राज कंवर के साथ अपने मजदूरी का पैसा लेने कोरबा आया था। दोनों भुलसीडीह लौट रहे थे। मृतक के घर के पास गली में दोनों के मध्य पैसे को लेकर विवाद हुआ।
तब राज कंवर ने बसंत को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपने पास रखे खटिया के पाटी से हमला कर दिया। उपचार के दौरान 15 मई को सिम्स बिलासपुर में उसकी मौत हो गई।
रजगामार पुलिस ने इस मामले में आरोपी भिखारी उर्फ राज कंवर पिता स्व. बिरजू कंवर 31 वर्ष निवासी दर्रापारा भुलसीडीह के विरूध्द धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। तब से वह फरार चल रहा था। 7 माह बाद दिसम्बर माह 2023 में वह घर वापस लौटा तब उसे गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,कोरबा सुनील कुमार नंदे ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 100 रुपए का अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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