कोरबा।कलेक्टर कोरबा अजीत वसंत ने राजस्व निरीक्षक विमल कुमार भगत, रा.नि.मं. चैतमा, तहसील पाली को शासकीय कार्यों में उदासीनता और घोर लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
कलेक्टर कार्यालय कोरबा के आदेश क्रमांक 2008/भू0 अभि0/स्थापना/2025 दिनांक 04.08.2025 के अनुसार, विमल कुमार भगत पर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनाधिकृत अनुपस्थिति, और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन करने का आरोप है।
जिला धमतरी के पत्र और तहसीलदार पाली के प्रस्ताव के आधार पर उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
आरोपों के अनुसार, विमल कुमार भगत ने मगरलोड में राजस्व निरीक्षक के रूप में कुटरचना और गैरकानूनी तरीके से आर्थिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया, जो अपराध की श्रेणी में आता है।
उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने और समक्ष उपस्थित न होने के कारण यह कार्रवाई की गई।
निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत किया गया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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