उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, बीमा कंपनियों को मृतक के परिवार को 85 लाख रुपये देने का आदेश

कोरबा जिला उपभोक्ता आयोग ने नवीन उपभोक्ता कानून के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें बीमा कंपनियों को मृतक के परिवार को 85 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यह आयोग का अब तक का सबसे बड़ा मामला है।

स्व. विमल कोहली, स्टार अलायड एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, का 5 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। कोहली ने एचडीएफसी बैंक से 50 लाख और आदित्य बिरला से 35 लाख रुपये का लोन लिया था।

लोन की सुरक्षा के लिए उन्होंने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस से क्रेडिट प्रोटेक्शन पॉलिसी खरीदी थी। निधन के बाद उनके भाई विवेक कोहली ने बीमा कंपनियों से बकाया लोन की किस्तों का भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन कंपनियों ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एचडीएफसी बैंक और आदित्य बिरला ने कोहली की कंपनी को डिफॉल्टर घोषित करने की धमकी देकर लोन वसूली शुरू कर दी।

पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता नूतन सिंह ठाकुर ने जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा में मामला दर्ज किया। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बीमा कंपनियों में सेवा की कमी पाते हुए 85 लाख रुपये को 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया। यह फैसला बीमा कंपनियों की जवाबदेही को रेखांकित करता है और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर है।