वर्कशॉप में डकैती, आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कैद

कोरबा। एसईसीएल के बलगी खदान के वर्कशॉप में डकैती के आशय से घुसकर सुरक्षा कर्मियों को हथियारों एवं गुलेल से हमला कर लोहा एवं अन्य कबाड़ सामान की डकैती करने वाले 5 से अधिक आरोपियों में से गिरफ्तार एक आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है।

प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने मजबूत पैरवी की।

उक्त प्रकरण का प्रार्थी रोहित कुमार एसईसीएल बलगी वर्कशॉप में सुरक्षा प्रहरी है। घटना 5 जनवरी 2023 की शाम करीबन 6:10 बजे वह अपने अन्य सुरक्षाकर्मी साथियों केशव प्रसाद केंवट, गनपत राम यादव, मोहन लाल जायसवाल, हरनाम सिंह कंवर, दुबराज सिंह के साथ बल्गी वर्कशाप में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था।

उसी समय कपाटमुड़ा गांव तरफ बाउण्ड्री के बाहर कुछ लोगों का आवाज आने पर वाचिंग टावर पर चढक़र देखने पर 3-4 व्यक्ति बाहर दिखे, उनसे कुछ दूरी पर 7-8 व्यक्ति भी खड़े थे, जिन्हें यहां पर क्यों घूम रहे हो, कहने पर तीनों-चारों व्यक्ति मिलकर गाली गुप्तार करते हुए जान सहित मारने की धमकी दिए। ये लोग हाथ मुक्का, डण्डा तथा गुलेल से प्रार्थी तथा उसके साथ ड्यूटी पर तैनात अन्य सुरक्षाकर्मी साथियों केशव प्रसाद केंवट, गनपत राम यादव, मोहन लाल जायसवाल, हरनाम सिंह कंवर, दुबराज सिंह के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया।

प्रकरण में बांकीमोंगरा थाना में मुख्य आरोपी किशन पटेल पिता इंजोर सिंह 21 वर्ष, निवासी कपाटमुड़ा, भैरोताल, थाना कुसमुण्डा व अन्य के विरुद्ध भादसं. की धारा 147, 148, 294, 506 भाग-दो,323/149(5बार),325/149 एवं 395/149 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना बाद प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने मुख्य आरोपी किशन को पूरे घटना का दोषी पाया गया। एडीजे कटघोरा की अदालत ने मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा के साथ अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।