ओम साई राइस मिल की भूमि होगी कुर्क, ₹60.97 लाख बकाया राशि के लिए तहसीलदार का आदेश

कोरबा। कटघोरा तहसील के नवागांव में स्थित ओम साई राइस मिल के संचालक गोल्डी जायसवाल के खिलाफ शासन की बकाया राशि ₹60,97,377 न चुकाने पर तहसीलदार न्यायालय ने कड़ा कदम उठाया है। तहसीलदार, कटघोरा ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ख) और 147 (ग) के तहत भूमि कुर्की का आदेश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, गोल्डी जायसवाल, पिता हरप्रसाद जायसवाल, ने मिल संचालन से संबंधित अनियमितताओं और दायित्वों के तहत शासन को देय उक्त राशि का भुगतान लंबे समय से नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, तहसीलदार न्यायालय ने विमला देवी जायसवाल के नाम दर्ज निम्नलिखित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है:

कुर्क की गई भूमि का विवरण:

क्रमांक

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर)

1

36/1/क/1

0.009

2

36/1/क/2

0.089

3

622/1

0.364

न्यायालय ने इस भूमि को बेचने, दान करने, हस्तांतरित करने या किसी भी प्रकार से भारयुक्त करने पर पूर्ण निषेधाज्ञा लगा दी है। साथ ही, आम जनता को भी इस संपत्ति को खरीदने या प्राप्त करने से मना किया गया है।

प्रशासन की चेतावनी
प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि निर्धारित समय में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो संपत्ति की जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई शासन के प्रति वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में लापरवाही बरतने वालों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।