छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू
कोरबा। छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 लागू होने के परिणामस्वरूप राज्य में 13 फरवरी के पूर्व प्रचलित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 निरस्त हो चुका है।
इसके स्थान पर नवीन अधिनियम छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 तथा इसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम 2021 अधिसूचना दिनांक से राज्य में प्रभावशील हो गया है।
पूर्व में नगरीय प्रशासन विभाग अंर्तगत नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आयुक्त, नगर निगम के द्वारा किया जाता था। जो अब श्रम विभाग के द्वारा किया जाएगा। जिसके अंतर्गत केवल 10 या 10 से अधिक श्रमिक, कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकान स्थापनाओं पर लागू होगा।
इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन शुल्क नियोजित श्रमिक, कर्मचारियों की संख्या के अनुसार न्यूनतम 1000 रुपये एवं अधिकतम 10000 रुपये निर्धारित है। जो लागू होने के 6 माह के अवधि के भीतर दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन पश्चात् श्रम पहचान संख्या संबंधित डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र फैसिलिटेटर श्रम निरीक्षक, श्रम कार्यालय कोरबा के द्वारा श्रम विभाग के वेब पोर्टल में अपलोड किया जाएगा।
कार्यरत कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ देते हुए स्थापनाओं को 24 घंटे संचालित किया जा सकेगा।
अपराधों के प्रशमन का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत विभाग के सहायक श्रमायुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी द्वारा प्रशमन की कार्यवाही कि जाएगी।
समस्त दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन का कार्य श्रम विभाग के जिला कार्यालयों के द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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