“मेरा डीजे बजा दो…” नियम तोड़े तो पुलिस ने बजा दिया कार्रवाई का सायरन

तेज आवाज में डीजे बजाने पर तीन संचालकों पर कार्रवाई, साउंड सिस्टम और वाहन जब्त

कोरबा। गणेश उत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दीपका पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में डीजे बजाने और निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले तीन डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने तीनों के डीजे साउंड सिस्टम और पिकअप सहित अन्य वाहनों को जब्त कर लिया।

गणेश उत्सव शुरू होने से पहले ही दीपका थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने क्षेत्र के डीजे संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ध्वनि प्रदूषण संबंधी निर्धारित मानकों और नियमों का पालन करते हुए ही डीजे का संचालन किया जाए। संचालकों को चेताया गया था कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में डीजे बजाने अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके बावजूद पुलिस को लगातार तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए झाबर निवासी मनीष कौशिक के कब्जे से 1500 वाट के चार बेस, 300 वाट के चार लाइनर और महिंद्रा वाहन क्रमांक सीजी-12 बीयू-0996 जब्त किया।

इसी तरह झाबर निवासी गौरव गोंड के कब्जे से 1500 वाट के चार बेस, 300 वाट के चार लाइनर सहित पिकअप वाहन क्रमांक सीजी-12 एएन-3135 जब्त किया गया। वहीं नोनबिर्रा निवासी सुभाष कुमार यादव के डीजे साउंड सिस्टम के साथ 1500 वाट के चार बेस, 300 वाट के चार लाइनर और पिकअप वाहन क्रमांक सीजी-12 बीएम-5744 को पुलिस ने जब्त किया।

शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस
दीपका पुलिस के अनुसार तीनों संचालक सार्वजनिक स्थानों पर तेज ध्वनि में डीजे बजा रहे थे। स्थानीय लोगों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की।

पुलिस ने डीजे संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों और प्रशासन द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहार के दौरान भी निर्धारित नियमों के अनुसार ही डीजे संचालन करना होगा।