पड़ोसी की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद

अपर सत्र न्यायालय ने अर्थदण्ड भी लगाया

कोरबा। करतला थाना क्षेत्र में पड़ोसी की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि ग्राम गनियारी निवासी नंद किशोर पटेल (39 वर्ष) की हत्या 4-5 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि में कर दी गई थी। अगले दिन सुबह ग्रामीणों ने उसका रक्तरंजित शव पड़ोसी जय सिंह कंवर के घर के पास स्थित बाड़ी में पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

जांच में सामने आया कि नंद किशोर का पड़ोसी जय सिंह कंवर के घर आना-जाना था। वह जय सिंह की पत्नी से बातचीत और हंसी-मजाक करता था, जिसे लेकर आरोपी नाराज रहता था। घटना की रात जय सिंह ने दोनों को बातचीत करते देखा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

गुस्से में आरोपी ने नंद किशोर को घर के पास स्थित बाड़ी में ले जाकर मारपीट की और उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से नंद किशोर की मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात के बाद आरोपी शव को वहीं छोड़कर घर लौट गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू की। ट्रैकर डॉग ‘बाघा’ सीधे आरोपी के घर पहुंचा, जिससे पुलिस का संदेह गहरा गया। पूछताछ में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने जय सिंह कंवर (31 वर्ष) को हत्या का दोषी पाया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

यह फैसला गंभीर अपराधों के प्रति न्यायिक सख्ती का उदाहरण माना जा रहा है।