7 दिनों के भीतर अग्नि सुरक्षा, छात्र संरक्षण और आपदा प्रबंधन की जानकारी देना अनिवार्य
कोरबा। लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में हुई आगजनी की घटना के बाद कोरबा जिले में भी कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने यह पहल की है। अधिकारियों का मानना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जारी निर्देशों के अनुसार कोचिंग संस्थानों को अपने पंजीयन संबंधी दस्तावेज, विद्यार्थियों की संख्या, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन की तैयारियां, शिकायत निवारण समिति की जानकारी, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए किए गए उपाय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
सुरक्षा मानकों की होगी समीक्षा
शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जनहानि या अन्य गंभीर घटनाओं से बचा जा सके। लखनऊ की घटना के बाद कोरबा में यह कदम सुरक्षा के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है।
Editor – Niraj Jaiswal
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