मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना में सरचार्ज माफ, बकाया राशि में भी छूट
कोरबा। लंबे समय से लंबित और विवादित बिजली बिलों के समाधान के लिए संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का लाभ लेने का अब अंतिम अवसर शेष है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत आवेदन और पंजीयन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है।
विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद ही लंबित और विवादित बिजली बिलों के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जा रही है जिनके बिजली बिलों पर लंबे समय से सरचार्ज और पेनल्टी जुड़ती रही है। योजना के तहत सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा, वहीं बकाया राशि में भी निर्धारित नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए स्लैब आधारित भुगतान व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे आर्थिक बोझ कम हो सके।
विद्युत विभाग के अनुसार कोरबा जिले में घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर कुल 551 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि दर्ज थी। समाधान योजना लागू होने के बाद अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है। शेष बकाया राशि के निराकरण और वसूली के लिए अभियान जारी है।
अंतिम तिथि का इंतजार न करें
वितरण कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचते हुए जल्द से जल्द पंजीयन कराएं और योजना का लाभ उठाकर अपने विवादित एवं लंबित बिजली बिलों का समाधान कराएं। अधिकारियों का कहना है कि 30 जून के बाद योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा, इसलिए उपभोक्ता समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
Editor – Niraj Jaiswal
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