कोरबा। फ्लाई ऐश परिवहन में अनियमितता और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने एनटीपीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि जिन वाहनों को दुर्ग-रायपुर बायपास में फ्लाई ऐश डंप करनी थी, उन्होंने उसे गोढ़ी और दादर क्षेत्र में उतार दिया।
जानकारी के अनुसार एनटीपीसी ने अपने संयंत्र के साइलो से फ्लाई ऐश परिवहन का कार्य एक निजी कंपनी को सौंप रखा है। निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक CG-12 AR-7717 को निर्धारित स्थल की बजाय मेसर्स गुरु नानक इंडस्ट्रीज, गोढ़ी में फ्लाई ऐश डंप करते पाया गया।
इसी प्रकार वाहन क्रमांक CG-12 BD-9733 ने फ्लाई ऐश को दादर-ढेलवाडीह स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई में खाली कर दिया, जबकि दोनों वाहनों को बायपास क्षेत्र तक परिवहन करना था।
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए एनटीपीसी पर आर्थिक दंड लगाया है। मंडल ने परियोजना प्रमुख को निर्देशित किया है कि फ्लाई ऐश का परिवहन केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाए तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवहन की निगरानी सुनिश्चित की जाए।
उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में पहले भी सड़कों और अन्य स्थानों पर फ्लाई ऐश डंप किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इससे प्रदूषण बढ़ने के साथ स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी प्रसन्ना सोनकर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और फ्लाई ऐश परिवहन की सतत निगरानी की जा रही है।
Editor – Niraj Jaiswal
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