बिलासपुर/कोरबा। नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक 15 में होने वाले उपचुनाव को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। उपचुनाव लड़ने की इच्छुक अभ्यर्थी शोभा तिग्गा ने अपना नामांकन पत्र अस्वीकार किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राहत की मांग की है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका अधिकारियों ने कानून में प्रावधान नहीं होने के बावजूद अतिरिक्त दस्तावेज की शर्त लगाकर उनके चुनाव लड़ने के अधिकार में बाधा उत्पन्न की।
याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा ने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से दायर याचिका में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका तथा रिटर्निंग अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है।
याचिका के अनुसार वर्ष 2021 में शोभा तिग्गा ने नगर पालिका दीपका अंतर्गत चौपाटी स्थित दुकान क्रमांक 6 का अनुबंध लिया था और उससे संबंधित सभी देनदारियां भी चुका दी थीं। उनका आरोप है कि 18 मई 2026 को नामांकन दाखिल करने पहुंचने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दुकान से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अथवा पंचनामा प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई।
इसके बाद उन्होंने स्वयं नगर पालिका से एनओसी जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया और उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया गया।
एनओसी की अनिवार्यता पर उठाए सवाल
शोभा तिग्गा का कहना है कि पार्षद चुनाव के नामांकन के लिए ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जिसके तहत पूर्व में किराये पर ली गई दुकान के संबंध में एनओसी प्रस्तुत करना आवश्यक हो। उन्होंने दावा किया कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि की मांग या वसूली की प्रक्रिया भी लंबित नहीं है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप
याचिका में कहा गया है कि नामांकन स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त शर्त लगाना मनमाना, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि वे छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यता की श्रेणी में नहीं आती हैं। ऐसे में अधिकारियों द्वारा एनओसी की अनिवार्यता थोपना अधिकारों का दुरुपयोग है।
नामांकन स्वीकार करने की मांग
याचिका में 18 मई 2026 को जारी विवादित पत्र को निरस्त करने तथा अधिकारियों को बिना अतिरिक्त और गैर-कानूनी शर्त लगाए नामांकन स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई को लेकर अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वार्ड 15 के उपचुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले का असर पड़ सकता है।
Editor – Niraj Jaiswal
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