कोरबा। पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत माखनपुर में निर्माण कार्य कराए बिना लाखों रुपये की शासकीय राशि आहरित करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
मामले में तत्कालीन सरपंच, सचिव और ठेकेदार को जेल भेज दिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई से पंचायत और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में ग्राम पंचायत माखनपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल में कंप्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय निर्माण के लिए 49.99 लाख रुपये, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिए 25.45 लाख रुपये तथा स्वामी आत्मानंद विद्यालय भवन विस्तार कार्य के लिए 36.20 लाख रुपये मंजूर किए गए थे।
जांच में खुलासा हुआ कि निर्माण कार्य प्रारंभ किए बिना ही बड़ी राशि निकाल ली गई। कंप्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय निर्माण मद से 19.99 लाख रुपये, शौचालय निर्माण मद से 10.18 लाख रुपये तथा भवन विस्तार कार्य मद से 14.48 लाख रुपये आहरित कर लिए गए, लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं कराया गया।
मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी पाली द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत की गई। सुनवाई के दौरान तत्कालीन सरपंच मनोज कुमार पोर्ते, तत्कालीन सचिव धीरसाय तथा ठेकेदार मुजम्मिल अली रिजवी के खिलाफ शासकीय राशि के दुरुपयोग के प्रमाण मिले।
प्रशासन ने कुल 44 लाख 65 हजार 600 रुपये की वसूली योग्य राशि निर्धारित करते हुए संबंधितों से एक-तिहाई राशि 14 लाख 88 हजार 533 रुपये वेतन एवं अन्य भत्तों से वसूलने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही तीनों आरोपियों को 25 से 27 मई तक निरुद्ध करने के आदेश भी दिए गए हैं।
Editor – Niraj Jaiswal
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