महिला एवं बाल विकास विभाग ने दी चेतावनी, बच्चों की खरीदी-बिक्री और अवैध दत्तक ग्रहण गैरकानूनी
कोरबा। जिला मेडिकल कॉलेज में जन्मे नवजात शिशु को अवैध रूप से दत्तक देने और लेन-देन करने के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला बालक कल्याण एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष कुणाल दुदावत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बसंत मिंज के मार्गदर्शन में जिला चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 की जिला समन्वयक श्रीमती सरिता सिन्हा द्वारा मामले की जांच कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
अधिकारियों ने बताया कि देश में केवल बाल कल्याण समिति द्वारा “लीगल फ्री” घोषित अथवा समिति के आदेश से अधिकृत बच्चों को ही विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। किसी भी प्रकार से बच्चों की खरीदी-बिक्री या अवैध लेन-देन कर दत्तक देना पूरी तरह गैरकानूनी है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की देखरेख में ही पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। नियमों का पालन नहीं करने पर दत्तक ग्रहण विनियम एवं मानव तस्करी संबंधी कानूनों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई और दंड का प्रावधान है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी अवैध दत्तक ग्रहण रोकने के लिए सभी राज्यों और संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
विभाग ने आमजन से अपील की है कि बच्चों के अवैध दत्तक ग्रहण या लेन-देन जैसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 या संबंधित विभाग को सूचना दें।
Editor – Niraj Jaiswal
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