कोरबा। विष्णु देव सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर शीघ्र सर्वे कार्य शुरू करने को कहा है। सर्वे रिपोर्ट 15 अगस्त 2026 तक शासन को जमा करनी होगी।
शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्र के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 के अंतर्गत यह कार्यवाही की जा रही है। सभी नगरीय निकायों में राजस्व एवं नगरीय प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर संचालक भू-अभिलेख, नवा रायपुर को भेजी जाएगी।
शासन ने स्पष्ट किया है कि सर्वे के दौरान जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि राज्य शासन आवासहीनों को पट्टा देने के मामले में गंभीर है। कोरबा नगर पालिक निगम, बांकीमोगरा नगर पालिका परिषद, दीपका नगर पालिका परिषद, कटघोरा नगर पालिका परिषद, छुरी नगर पंचायत तथा पाली नगर पंचायत समेत जिले के सभी निकाय क्षेत्रों में यह प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
यह पहल नगरीय क्षेत्रों में वर्षों से निवासरत आवासहीन परिवारों को वैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
Editor – Niraj Jaiswal
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