कोरबा।पोड़ीबहार चौक में मारपीट और चाकू से हमला करने के मामले में तृतीय सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दंडित किया है। न्यायालय ने राजकुमार सिंह उर्फ राजा (28 वर्ष) को आयुध अधिनियम की धाराओं के तहत दोषसिद्ध माना है।
यह मामला 31 मार्च 2025 की रात का है, जब आरोपी ने मोहित विश्वकर्मा को सार्वजनिक स्थान पर रोककर पहले गाली-गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी। विवाद के दौरान आरोपी ने जान से मारने की नीयत से बटनदार चाकू से मोहित के हाथ और सीने पर हमला किया, जिससे गंभीर चोटें आईं।
घटना के दौरान शोर सुनकर पीड़ित के पिता ब्रम्हकुमार सहित पड़ोसी अजय सिंह और अभिलाष मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। इसके बाद सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला कायम किया।
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्णा द्विवेदी ने पैरवी की। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। सजा के संबंध में आगे की कार्रवाई अभी लंबित है।
वहीं, एक अन्य प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी दशरथ सिदार (19 वर्ष) को विभिन्न धाराओं के तहत कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक की सजा सुनाई है।
Editor – Niraj Jaiswal
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