कोरबा।प्रस्तावित टीपी नगर में निर्माण कार्य शुरू होने और जनभावनाओं के उल्लंघन की आशंका को नगर निगम ने पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। निगम आयुक्त द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में उक्त स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
आयुक्त ने जानकारी दी कि प्रस्तावित टीपी नगर परियोजना के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन अनिवार्य है। यह स्थल पूर्व में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के लिए आबंटित किया गया था। 8 जनवरी 2016 को इसका आधिपत्य सौंपा गया था तथा 12 अक्टूबर 2019 को नवीन टीपी नगर की घोषणा की गई थी।
13 अगस्त 2021 को खसरा नंबर 359, कुल रकबा 72 एकड़ में से 33.65 एकड़ भूमि को नगर एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। हालांकि, Solid Waste Management Rules तथा National Green Tribunal (एनजीटी) के प्रावधानों के तहत इस स्थल पर प्रस्तावित टीपी नगर परियोजना को निरस्त कर दिया गया था।
बाद में कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा के 16 जनवरी 2025 के आदेश के अनुपालन में सीमांकन की प्रक्रिया की गई।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल से 500 मीटर से अधिक दूरी के उपयुक्त क्षेत्र को चिन्हित करते हुए ट्रांसपोर्ट गतिविधियों को एक नियोजित क्षेत्र में सीमित करने के उद्देश्य से टीपी नगर स्थापना का निर्णय लिया गया है।
निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि भविष्य में Central Pollution Control Board (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ही परियोजना संबंधी कोई निर्णय लिया जाएगा।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि अपुष्ट एवं भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें।
Editor – Niraj Jaiswal
Mobile – 9754876042
Email – urjadhaninewskorba@gmail.com
Address – Press Complex, T.P. Nagar, Korba C.G. 495677
















