KORBA BREAK: नवीन कश्यप जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरबा।जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाई करते हुए नवीन कश्यप (उम्र 31 वर्ष), पिता स्व. रामदयाल कश्यप, निवासी शांति नगर बल्गी, थाना बांकीमोंगरा, जिला कोरबा को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत आदेश जारी किया है। आदेशानुसार, नवीन कश्यप को 24 घंटे के भीतर कोरबा जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।

इसके साथ ही उन्हें आगामी एक वर्ष तक कोरबा सहित बिलासपुर,जांजगीर-चांपा,सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और गौरेला- पेण्ड्रा- मरवाही जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। बिना वैधानिक पूर्व अनुमति के इन जिलों में प्रवेश करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।