9 फरवरी को एसआईआर-विलोपन के विरोध में मौन जुलूस
कोरबा। लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा के पंजीयन क्रमांक 24875 को वैध घोषित कर दिया है, जबकि इसी नाम से काम करने वाले दूसरे संगठन (पंजीयन क्रमांक 122202159041) के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट के 4 जुलाई 2025 के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पंजीयन 24875 वाली जमात ही वैध है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हाजी अखलाक खान असरफी हैं।
गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात के पदाधिकारियों ने यह जानकारी साझा की। हाजी अखलाक खान ने बताया कि वर्ष 1990 से यह संगठन समाज हित, धार्मिक और जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय है। फर्म्स एंड सोसायटी एक्ट और हाईकोर्ट में लंबे समय से चल रहे मामले में अब न्यायालय ने स्पष्ट फैसला सुना दिया है, जिससे समाज में फैला भ्रम और विवाद समाप्त हो गया है। आगामी समय में संगठन के नियमों के अनुसार चुनाव भी कराए जाएंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरपरस्त कारी सैय्यद सब्बीर अहमद असरफी, कार्यवाहक अध्यक्ष हकीम खान, जनरल सेक्रेटरी जुम्मन खान रिजवी, सेक्रेटरी सैय्यद असफाक अली, हाजी आमीन शेखानी, सरवर हुसैन खान, एहसान खान, रिजवान खान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
एसआईआर और विलोपन से नाराजगी: हाजी अखलाक खान ने कहा कि हाल के एसआईआर (संभावित विशेष पहचान रजिस्टर या संबंधित प्रक्रिया) के कारण मुस्लिम समाज के लोगों को काफी परेशानी हुई है। जानकारी के अनुसार, कोरबा में 1500 से अधिक लोगों के नाम विलोपन (डिलीट) सूची में डाले जा रहे हैं। इस मुद्दे पर समाज में गहरी नाराजगी है।
इसके विरोध में 9 फरवरी को घंटाघर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला जाएगा। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस संबंध में कुछ लोगों ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है।
सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा समाज की एकता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय रहने का संकल्प दोहराया है। हाईकोर्ट के फैसले से संगठन को नई ऊर्जा मिली है और अब यह और मजबूती से समाज सेवा में जुटेगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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