चेक बाउंस मामला: दुकानदार से धोखाधड़ी में ठेकेदार दोषी, कोर्ट ने ढाई लाख चुकाने का दिया आदेश

कोरबा | इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के बाद भुगतान के लिए दिया गया चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने ठेकेदार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी पर 2.50 लाख रुपए की प्रतिकार राशि अदा करने का आदेश दिया है।

मामला बांकीमोगरा क्षेत्र के विजय इलेक्ट्रॉनिक दुकान से जुड़ा है। वर्ष 2016 में बिजली ठेकेदार गौरी साहू गौरी ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाने के नाम पर दुकान संचालक विजय साहू से करीब 2 लाख रुपए का सामान उधार लिया था। भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक में जमा करने पर अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया।

राशि नहीं मिलने पर विजय साहू ने कटघोरा न्यायालय में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान विजय साहू का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पुत्र योगेश साहू ने अधिवक्ता के माध्यम से मामले की पैरवी जारी रखी।कोर्ट में पेश साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित हुआ।

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने आरोपी को चेक की राशि 2 लाख रुपए और अतिरिक्त 50 हजार रुपए मिलाकर कुल 2.50 लाख रुपए प्रतिकार के रूप में दुकानदार पक्ष को देने का आदेश दिया है।