पंजीयन खत्म होते ही 400 वाहन सड़कों से बाहर, परिवहन विभाग की सख्ती से वाहन मालिकों में हड़कंप

कोरबा। जिले में परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजीयन की वैधता समाप्त हो चुके करीब 400 वाहनों को सड़कों से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही लगभग 200 वाहनों का पंजीयन निलंबित किया गया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया है।

जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा के निर्देशन में की गई इस सख्त कार्रवाई के तहत उन वाहनों को चिन्हित किया गया, जिनके मालिकों को पूर्व में पंजीयन और फिटनेस नवीनीकरण के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद वाहन स्वामियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया।

परिवहन विभाग के अनुसार निलंबित किए गए वाहनों में करीब 200 मोटरसाइकिल, 90 मालवाहक वाहन और 76 कारें शामिल हैं। ये सभी वाहन बिना वैध पंजीयन और फिटनेस प्रमाण पत्र के सड़कों पर संचालित पाए गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39, 41 और 56 के तहत प्रत्येक वाहन का पंजीयन और फिटनेस एक निश्चित अवधि तक ही मान्य होता है।

सामान्यतः 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद वाहन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में धारा 53(1) के अंतर्गत पंजीयन निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते फिटनेस जांच नहीं कराई गई, तो 15 वर्ष से अधिक पुराने और अनफिट पाए जाने वाले वाहनों का पंजीयन पूरी तरह रद्द किया जाएगा। विभाग की इस कार्रवाई को सड़क सुरक्षा और नियमों के सख्त पालन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।