कोरबा। ऑनलाइन खरीद में हुई गड़बड़ी के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अमेजन इंडिया को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को दिया गया टूटा-फूटा व गलत कंपनी का लैपटॉप वापस लेकर या तो उसी मॉडल का नया लैपटॉप प्रदान करे अथवा 55,071 रुपये की समतुल्य राशि 45 दिनों के भीतर अदा करे। यह आदेश 31 अक्टूबर 2025 को पारित किया गया।
मामले के अनुसार बी-26 पावर सिटी, जमनीपाली निवासी शिकायतकर्ता ने अमेजन से लैपटॉप का ऑनलाइन ऑर्डर किया था। डिलीवरी मिलने पर जब पैकेट खोला गया तो उसमें ऑर्डर किए गए मॉडल की जगह अन्य कंपनी का क्षतिग्रस्त लैपटॉप निकला। उपभोक्ता द्वारा कई बार कंपनी से शिकायत करने तथा बदली लैपटॉप की मांग करने पर भी अमेजन की ओर से समाधान नहीं किया गया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने मानसिक पीड़ा, समय की बर्बादी, अधिवक्ता शुल्क और भुगतान की गई पूरी राशि को ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग करते हुए 20 जुलाई 2025 को जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
सभी तथ्यों को परखने के बाद माननीय फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को सही पाया और अमेजन पर स्पष्ट निर्देश जारी किए। आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
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