सेशन कोर्ट ने करनदीप सिंह सहित तीन को दी अग्रिम जमानत

कोरबा। राताखार के जश्न रिसॉर्ट में 12 अक्टूबर को आयोजित सपना चौधरी नाइट के बाद हुए उपद्रव के मामले में सेशन कोर्ट ने करनदीप सिंह, गुरवीर सिंह और ईशान सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने लूट का मामला (बीएनएस 482) दर्ज किया था। मामले की पैरवी अधिवक्ता बलराम तिवारी ने की।

घटना के अनुसार, कार्यक्रम के बाद कुछ आयोजकों ने उस कमरे में तोड़-फोड़ की कोशिश की, जहां कलाकार सपना चौधरी ठहरी थीं। इस दौरान रिसॉर्ट मालिक करनदीप सिंह और अन्य ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने करनदीप और उनके साथियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया।

हालांकि, करनदीप पक्ष का दावा है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था।

सेशन कोर्ट की न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने वकील के तर्कों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में करनदीप की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चार अन्य लोगों के खिलाफ गैर-जमानतीय अपराध दर्ज किया है।