पाली। पाली विकासखंड के प्राथमिक शाला गोकनई में सहायक शिक्षक एल.बी. अर्जुन कुमार चौबे की लापरवाही और अनुशासनहीनता पर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।
समय पर स्कूल न पहुंचने, मोबाइल फोन में व्यस्त रहने और छात्रों से निजी कार्य करवाने की शिकायतों के बाद उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। साथ ही, भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की सख्त चेतावनी दी गई है।
ग्राम पंचायत धौराभांठा के ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाली को शिकायत दर्ज कराई थी कि शिक्षक अर्जुन चौबे और प्रधान पाठक रामप्रसाद श्याम समय पर स्कूल नहीं आते, मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं और छात्रों से निजी कार्य करवाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
शिकायत पर तहसीलदार हरदीबाजार ने जांच की, जिसमें ग्रामीणों के बयान, छात्रों के शैक्षणिक स्तर और शाला विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के रजिस्टर की जांच के आधार पर आरोप सही पाए गए।
जांच में पाया गया कि अर्जुन चौबे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें चेतावनी दी गई और एक वेतनवृद्धि रोकी गई।
वहीं, प्रधान पाठक रामप्रसाद श्याम की कार्यशैली और उपस्थिति पर विभाग ने विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं।
उनके खिलाफ अभी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उनकी गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम पाली के अन्य स्कूलों में अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने का संदेश देता है।
Editor – Niraj Jaiswal
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