कोरबा।नगर पालिक निगम कोरबा ने अपने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
निगम के उपायुक्त व स्थापना प्रभारी पवन वर्मा ने सूचना जारी कर बताया कि सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को 20 अक्टूबर तक तीन-तीन प्रतियों में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
निर्धारित तिथि तक प्रमाण पत्र जमा न करने पर मासिक पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे। निगम ने पेंशनरों से समय सीमा का पालन करने की अपील की है।
Editor – Niraj Jaiswal
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