कोरबा। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में 26 सितंबर 2024 को हुई ग्रामीण लालजी पाटले की हत्या के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एचके रात्रे ने आरोपी विजय बहादुर सिंह उर्फ बिज्जू को आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना के दिन सुबह 4:30 बजे लालजी पाटले खेसाली पहाड़ी के पास नाले में मछली पकड़ने गए थे। तभी विजय बहादुर सिंह ने उन पर बांस से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। लालजी के बेटे चन्द्रेश कुमार को सूचना मिलने पर वे उन्हें कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने लालजी को मृत घोषित कर दिया।
चन्द्रेश की शिकायत पर पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा द्वारा पेश किए गए मजबूत साक्ष्यों और पुलिस जांच के आधार पर न्यायालय ने 32 वर्षीय आरोपी विजय बहादुर सिंह, तानाखार निवासी, को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया गया।
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