दीपका एरिया में स्वीकृति आदेश विवाद: अंश पोर्टल से हटाया गया नया नियम

कोरबा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के दीपका एरिया में हाल ही में दो लाख रुपये की लागत वाले कार्यों की स्वीकृति को लेकर जारी किया गया नया आदेश विवादों में घिर गया है। इस आदेश के तहत, दीपका परियोजना के अंतर्गत होने वाले ऐसे कार्यों की स्वीकृति का अधिकार, जो पहले परियोजना स्तर पर था, अब दीपका एरिया कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस बदलाव की खबर को अंश पोर्टल पर भी अपलोड किया गया था, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, इस नए नियम को लागू करने का निर्णय प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से लिया गया था, जिसकी ट्रेड यूनियनों ने कड़ी आलोचना की। यूनियनों ने इस मामले को उच्च स्तर तक उठाया और आरोप लगाया कि इस बदलाव के पीछे आर्थिक मनमानी की मंशा हो सकती है। ट्रेड यूनियन की शिकायतों के बाद, अंश पोर्टल से इस आदेश को हटाने की कार्रवाई की गई है।

हालांकि, इस मामले की वास्तविक स्थिति तब स्पष्ट होगी, जब दो लाख रुपये की लागत वाले कार्यों की स्वीकृति के लिए संबंधित पक्षों को किस कार्यालय में जाना होगा। इस बदलाव ने न केवल प्रबंधन के निर्णय पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी चर्चा का विषय बना है कि ऐसी नीतियों के पीछे की मंशा क्या है। फिलहाल, इस मामले पर और जानकारी का इंतजार है।