कोरबा।शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता और गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में पटवारी जितेन्द्र कुमार भावे को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा, कोरबा द्वारा जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है।
14 अगस्त 2025 को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पटवारी जितेन्द्र कुमार भावे (पटवारी हल्का नंबर-20, लाड़, तहसील पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा, वर्तमान में तहसील कार्यालय अजगरबहांर में पदस्थ) ने अपने कार्यक्षेत्र में शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने में लापरवाही बरती। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से जितेन्द्र कुमार भावे को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
निलंबनअवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बरपाली निर्धारित किया गया है।इसअवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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