कोरबा। जिले के रूमगरा में तीन साल पहले हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार आदित्य की अदालत ने दोषी पति रवेंद्र कुमार राजपूत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी पत्नी बुधवारा बाई की हत्या कर शव को घर के सेप्टिक टैंक में छिपा दिया था। अदालत ने हत्या के आरोप में उम्रकैद और 5,000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ साक्ष्य छिपाने के लिए एक साल की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना बालको थाना क्षेत्र के ग्राम रूमगरा में 18 जुलाई 2022 को हुई थी। विशेष लोक अभियोजक सुनील सोनवानी के अनुसार, रवेंद्र कुमार राजपूत (37 वर्ष) अपनी पत्नी बुधवारा बाई के साथ रहता था। दोनों के बीच बुधव OC
वारा की मां को साथ रखने की इच्छा को लेकर हुआ था। इस बात से नाराज रवेंद्र ने गुस्से में आकर तेंदू की लाठी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी और शव को सेप्टिक टैंक में छपाने की कोशिश की।
बुधवारा के भाई राजू राजपूत को सेप्टिक टैंक के पास संदिग्ध लकड़ी का ढक्कन दिखा, जिसे हटाने पर शव मिला। पुलिस ने रवेंद्र से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने गुमशुदगी की झूठी शिकायत भी दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान 17 गवाहों के बयान और तत्कालीन थाना प्रभारी विजय चेलक की बेहतर जांच के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। कोर्ट मोहर्रिर नितेश मिश्रा ने भी समय पर समन तामील कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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