कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने उप पंजीयक कोरबा श्रीमती पावरेम मिंज को कटघोरा विकासखंड के अर्जित ग्राम रलिया में शासन के निर्देशों का उल्लंघन और हाईकोर्ट के आदेश का गलत अनुवाद कर भूमि का अवैध विक्रय पंजीयन करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उप पंजीयक को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, ग्राम रलिया में भू-अर्जन अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि की खरीदी-बिक्री, बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण और प्रयोजन परिवर्तन पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। रलिया निवासी सहसराम पिता दुलार साय ने अपनी भूमि के विक्रय के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 4 जुलाई 2025 को डब्ल्यूपीसी नंबर 764/2025 में आदेश पारित कर उप पंजीयक को कानून के अनुसार बिक्री विलेख पंजीयन पर विचार करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, उप पंजीयक कोरबा ने हाईकोर्ट के आदेश का गलत अनुवाद कर शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सहसराम की भूमि (पटवारी हल्का नंबर 51, खसरा नंबर 149/2, 168, 192/2, कुल रकबा 0.445 हेक्टेयर) का विक्रय पंजीयन 11 जुलाई 2025 को नाबालिग विशाल सिंह (पालक पिता नवल कुमार मरावी) के नाम पर कर दिया। पंजीयन नंबर CG-2025-26-160-1-607 के तहत यह दस्तावेज दर्ज किया गया।
कलेक्टर ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए उप पंजीयक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने प्रशासनिक अनुशासन और शासकीय निर्देशों के पालन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
Editor – Niraj Jaiswal
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