रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिलासपुर की लोविना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
यह अंतरिम आदेश रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के कारण जारी किया गया है। इस धारा के तहत प्रमोटर को आवंटियों से प्राप्त राशि का 70 प्रतिशत अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य है, जिसका उपयोग केवल निर्माण और भूमि लागत के लिए किया जा सकता है।
सीजी रेरा ने पाया कि लोविना कोर्ट्स के प्रमोटर ने इस नियम का उल्लंघन किया, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठे। परिणामस्वरूप, परियोजना में किसी भी नए लेन-देन, पंजीयन या खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है।
यह आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक प्रमोटर सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर अनियमितताओं का समाधान नहीं करता और रेरा की शर्तों को पूरा नहीं करता।
यह कार्रवाई रेरा की घर खरीदारों के हितों की रक्षा, निर्माण में पारदर्शिता और प्रमोटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रेरा ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
Editor – Niraj Jaiswal
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