शिक्षक भानु यादव निलंबित, शराब पीकर गाली-गलौच और अनुशासनहीनता का आरोप

कोरबा। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुरपा, विकास खंड कटघोरा में कार्यरत शिक्षक (एल.बी.) भानु यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन का यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और 23 के उल्लंघन के तहत जारी किया गया है।

निलंबन का कारण कोरबा नगर निगम की पार्षद श्रीमती भानुमति जायसवाल द्वारा की गई लिखित शिकायत है, जिसमें भानु यादव पर शराब पीकर भाजपा पार्षदों को गाली-गलौच करने, नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर कार्यस्थल से गायब रहने और अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।

विकास खंड शिक्षा अधिकारी, कटघोरा द्वारा की गई जांच में इन आरोपों की पुष्टि हुई। जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा ने भानु यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर को पत्र भेजा था। भानु यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब उन्होंने 3 जुलाई 2025 को दिया, लेकिन यह संतोषजनक नहीं पाया गया।

इसके अतिरिक्त, शाला के प्रधान पाठक राजेश कुमार साहू के परस्पर विरोधी बयानों के आधार पर उन्हें भी 7 जुलाई 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 8 जुलाई 2025 को प्राप्त हुआ। जांच और प्रस्तुत जवाबों के आधार पर भानु यादव के खिलाफ लगे आरोप सिद्ध हुए।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत भानु यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कटघोरा नियत किया गया है, और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के हकदार होंगे।