हत्या के प्रयास के आरोपी मंगलसाय धनुहार को 5 वर्ष की सजा, 4000 रुपये का जुर्माना

कोरबा। कटघोरा थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी मंगलसाय धनुहार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 4000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला धारा 307 (दो बार) भारतीय दंड संहिता के तहत सुनाया गया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि 19 नवंबर 2019 को दोपहर करीब 3 बजे मंगलसाय धनुहार ने मकसूदन से पूछा कि वह किसके खेत का धान ला रहा है। मकसूदन के अपने खेत का धान बताने पर मंगलसाय ने टांगी के पिछले हिस्से से उसके सिर पर वार किया।

सूचना मिलने पर मकसूदन का बेटा राजेंद्र मौके पर पहुंचा, तो मंगलसाय ने धनुष-बाण से उसकी छाती पर हमला किया। दोनों पर जानलेवा हमले किए गए, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती थी।

प्रार्थी परदेशी यादव की शिकायत पर कटघोरा थाना में अपराध क्रमांक 37/2019 दर्ज किया गया और धारा 307 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मधु तिवारी की अदालत में विचारण के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मंगलसाय को दोषी पाया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने प्रभावी पैरवी की और विश्वसनीय साक्ष्यों के जरिए मामले को संदेह से परे साबित कर पीड़ितों को न्याय दिलाया।