नियम-विरुद्ध पदोन्नति का मामला: ओ.पी. राठौर की सहायक ग्रेड-2 पदोन्नति रद्द करने और वेतन वसूली की मांग

कोरबा। जनपद पंचायत कोरबा में निम्न वर्ग लिपिक सहायक ग्रेड-3 ओ.पी. राठौर की सहायक ग्रेड-2 के पद पर नियम-विरुद्ध पदोन्नति और वेतन वृद्धि का मामला सामने आया है। इस मामले में कोरबा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि संतोष मिश्रा ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। मिश्रा ने निवेदन किया है कि राठौर की पदोन्नति को निरस्त कर अतिरिक्त प्राप्त वेतन की वसूली की जाए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओ.पी. राठौर को 15 अप्रैल 1987 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोरबा के आदेश और उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, बिलासपुर के अनुमोदन से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति का वेतनमान 515-840 निर्धारित था और पदस्थापना जनपद पंचायत कोरबा में की गई थी। हालांकि, अनुमोदन जनपद पंचायत करतला के लिए था, जो प्रक्रियागत त्रुटि का संकेत देता है।

आरोप है कि राठौर ने जनपद पंचायत करतला में रहते हुए तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ मिलकर नियमों का उल्लंघन किया। 29 जनवरी 2019 को जनपद पंचायत करतला की सामान्य सभा की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 14 के तहत राठौर को सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया, जिसे 7 मार्च 2019 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा ने अनुमोदित किया। यह पदोन्नति नियम-विरुद्ध बताई जा रही है, क्योंकि अन्य जनपदों में सहायक ग्रेड-3 के किसी कर्मचारी को इस तरह पदोन्नत नहीं किया गया।

वर्तमान में राठौर जनपद पंचायत कोरबा में सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत हैं और अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

संतोष मिश्रा ने इस पदोन्नति को व्यक्ति विशेष के पक्ष में लिया गया गलत निर्णय करार देते हुए इसे तत्काल निरस्त करने और अतिरिक्त वेतन की वसूली की मांग की है। इस मामले में कलेक्टर से उचित जांच और कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।