कोरबा जिले की सरायपाली बुड़बुड़ परियोजना के तत्कालीन सब एरिया मैनेजर और वर्तमान में मध्यप्रदेश के सोहागपुर क्षेत्र में स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत सुरेंद्र सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरायपाली खदान में 28 मार्च 2025 को हुए कोल लिफ्टर और ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या के मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट में चौहान को इस मामले से बाहर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मृतक के भाई की ओर से हाई कोर्ट अधिवक्ता विजय साहू और संदीप सिन्हा ने इस रिपोर्ट को दोषपूर्ण बताते हुए कोर्ट में आपत्ति दर्ज की। अधिवक्ताओं ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए पूरक चालान प्रस्तुत करने की मांग की।
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली, कोरबा ने दोनों पक्षों की दलीलों और तर्कों के आधार पर चौहान के खिलाफ भा.ना.सं. की धारा 103(1), 61(2)(ए), 190, 191(2) और 191(3) के तहत संज्ञान लिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया।
चौहान की अग्रिम जमानत याचिका को निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया है। इसके बावजूद वे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए हैं। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ-साथ चौहान पर भी गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट के इस आदेश से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
Editor – Niraj Jaiswal
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