बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध, नगर निगम ने शुरू की सख्त कार्रवाई

बिलासपुर। शहर में अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स को हटाने के लिए नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया है। शहर की सुंदरता बनाए रखने और हादसों को रोकने के लिए अब बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि अतिक्रमण शाखा और सभी जोन से 11 टीमें गठित की गई हैं, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध प्रचार सामग्री पर नजर रखने और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम की एमआईसी बैठक में निर्णय लिया गया कि चौक-चौराहों, बिजली के खंभों, पुलों, बाग-बगिचों की दीवारों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना पूर्व अनुमति के फ्लैक्स, पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे।

यह पहल न केवल शहर को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखने में मदद करेगी, बल्कि अवैध बैनर-पोस्टर के कारण होने वाले संभावित हादसों को भी रोकेगी। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और शहर की स्वच्छता व सुरक्षा में सहयोग करें।