कोरबा। दुधमुंहे बच्चे को घायल करने और उसके पिता की हत्या के मामले में कटघोरा के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी रामकुमार कमरो को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 200 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
प्रकरण पसान थाना के अपराध क्रमांक 89/2023 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार ग्राम रिसदी, थाना पसान निवासी रामकुमार कमरो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 323 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। घटना में दुधमुंहा बच्चा घायल हुआ था, जबकि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी।
साक्ष्य और गवाहों के बयान बने आधार
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाने के साथ गवाहों के बयान दर्ज किए। फोरेंसिक जांच में भी अभियोजन को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए। इनके परीक्षण के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कटघोरा ने आरोपी रामकुमार कमरो को दोषी पाया।
10 अगस्त 2026 को न्यायालय ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 323 के तहत दंड से दंडित किया। साथ ही 200 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
Editor – Niraj Jaiswal
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