हाई कोर्ट ने एसईसीएल महाप्रबंधक की जमानत याचिका खारिज की


बिलासपुर/कोरबा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की पाली स्थित सरायपाली परियोजना में कोल ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या के मामले में नामजद तत्कालीन सब एरिया मैनेजर और वर्तमान महाप्रबंधक सुरेंद्र सिंह चौहान की अग्रिम जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने और मृतक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

28 मार्च 2025 की रात 10:20 बजे हुई इस हत्याकांड में सुरेंद्र सिंह चौहान की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। चौहान के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने सब एरिया मैनेजर के रूप में दोनों पक्षों के बीच पूर्व में हुए विवाद को सुलझाने का प्रयास किया था और घटना के समय वह केवल स्थिति का जायजा लेने मौके पर मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि इस हत्याकांड से उनका कोई संबंध नहीं है और प्रारंभिक FIR में उनका नाम शामिल नहीं था।

वहीं, मृतक रोहित जायसवाल के भाई अनिल जायसवाल के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हत्या से सात दिन पहले रोहित ने चौहान के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में दर्ज की थी। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अधीनस्थ कर्मचारी रूपचंद देवांगन के साथ मारपीट के मामले में चौहान और नोडल अधिकारी श्री मारकंडेय ने दबाव डालकर समझौता करवाया था, जिसके दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए।

चीफ जस्टिस ने इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए चौहान की भूमिका को अनदेखा करने से इनकार किया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट में भी जमानत खारिज होने से चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है।

यह मामला कोरबा और बिलासपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें कोयला परिवहन और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे जुड़े हैं।