बिना काम के किया भुगतान, ऐसे सभी पंचायतों में होगी वसूली

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा शासन से राशि प्राप्त कर कार्य नहीं कराने वाले सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनसे राशि की वसूली के निर्देश सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ को दिए गए हैं।

इसी कड़ी में 15 वें वित्त की राशि एवं मूलभूत की राशि में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा द्वारा 9 जनवरी 2025 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत रजगामार, जनपद पंचायत कोरबा के सरपंच श्रीमती रमूला राठिया पति सुखराम राठिया को सरपंच पद से पृथक करने के साथ पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत निर्वाचन के लिये छह वर्ष के लिए निरर्हित कर दिया गया था।


पूर्व में ग्राम पंचायत रजगामार, जनपद पंचायत कोरबा के सरंपच श्रीमती रमूला राठिया पति सुखराम राठिया एवं सचिव ईश्वर धिरहे के संबंध में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत की जाँच प्रतिवेदन अनुसार कुल 83,94, 940 रूपये का कार्य होना पाया गया, अपितु इस कार्य हेतु किसी प्रकार की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति नहीं लिया गया एवं कैशबुक व बिल व्हाउचर का संधारण नहीं किया गया।

इन 83,94,940 रूपये के कार्य को छोडक़र शेष 72,05,139  रूपये की वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में ग्राम पंचायत रजगामार में 15वें वित्त योजना अंतर्गत की गई वित्तीय अनियमितता के कारण सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रजगामार से राशि 7205139 की वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

जिसमें से उक्त राशि का समान हिस्सा में राशि सरपंच/सचिव से किया जाना है।