कोरबा। एक प्रकरण में तत्कालीन बांकीमोंगरा थाना के प्रभारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
हाईकोर्ट बिलासपुर के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जज रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच के निर्देश के बाद तत्काल प्रभाव से अपराध पंजीबद्ध 17 जनवरी 2025 को किया गया। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि पहले एफआईआर दर्ज करें फिर बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन करने में हीला हवाला ना किया जाए।
इस मामले में निचली अदालत ने 3 जनवरी को कोरबा पुलिस अधीक्षक को आदेश किया था कि अपराध दर्ज कर अन्वेषण उपरांत प्राप्त आधारों पर अपना अंतिम प्रतिवेदन 4 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत करें, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी जिस पर हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचाराधीन इस परिवाद प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा रूपल अग्रवाल ने फरियादी की ओर से परिवाद पत्र 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत मामले में विचारण पश्चात यह आदेश दिया था।
तत्कालीन थाना प्रभारी पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किराएदार के प्रभाव में आकर उसके साथ मिलकर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना, अवमानना करते हुए मकान मालिक रामलाल चौहान के दुकान में अवैध प्रवेश कर धमकाते हुए उसका भयादोहन करने तथा उसे थाने में अवैध तरीके से ले जाकर 2 घंटे तक परिरुद्ध रखने पर धारा 166, 451, 384, 506, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया था।
साथ ही हेतराम साहू के विरुद्ध भी धारा 451, 384, 34 भादवि का जुर्म दर्ज करने आदेशित किया गया था।
Editor – Niraj Jaiswal
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