कोरबा। घटना के चश्मदीद साक्षियों के बयान से मुकरने के बावजूद भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी शिव प्रकाश शाह द्वारा 17 अप्रैल 2022 को अपने गर्भवती पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए चाकू मार कर हत्या कर दिया एवं मामले को आत्महत्या का स्वरूप देने के उद्देश्य से अस्पताल में उपचार करने वाले डॉक्टरों को झूठी कहानी बताया कि 17 अप्रैल 2022 को रात्रि में दोनों पति-पत्नी में झगड़ा हो रहा था, तभी आरोपी की पत्नी द्वारा आवेश में आकर स्वयं को चाकू मार लिया जिससे बेहोश हो गई है, जिसका उपचार कराने अस्पताल लेकर आया है।
डॉक्टरों द्वारा आरोपी की पत्नी का उपचार किया गया किंतु उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस चौकी रामपुर कोरबा में मर्ग पंजीबद्ध कर पंचनामा कार्यवाही किया गया।
पुलिस जांच के दौरान भी आरोपी ने पत्नी के आत्महत्या के संबंध में झूठी कहानी सुनाया तथा एक सब्जी काटने वाला चाकू को फर्जी तरीके से आत्महत्या करने में उपयोग किया गया चाकू बताकर जप्ती करवा दिया।
घटना के चश्मदीद गवाह आरोपी के 3 बच्चे थे जिन्होंने घटना को देखा था किंतु उन्हें भी अपने प्रभाव में ले लिया।
प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का होने से फाइल किए जाने योग्य प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में डॉक्टर का मत था कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को इतना गहरा और घातक चोट नहीं पहुंचा सकता है। इस आधार पर प्रकरण को हत्या का मामले मानते हुए आरोपी शिव प्रकाश शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया,जो कि लगातार गुमराह करता रहा किंतु अंतत: टूट गया और बताया कि आरोपी अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था।
इसी बात को लेकर घटना दिनांक को चाकू से मारकर हत्या कर दिया और स्वयं को बचाने के लिए पत्नी द्वारा स्वयं आत्महत्या करने की कहानी बता कर गुमराह किया।
आरोपी शिव प्रकाश शाह के विरुद्ध धारा 302, 201 एवं 315 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र सत्र न्यायालय कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण का ट्रायल सत्र न्यायाधीश न्यायालय कोरबा द्वारा किया गया है, ट्रायल के दौरान घटना के चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गए।
अभियोजन द्वारा प्रकरण में उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं लास्ट सीन थ्योरी को न्यायालय के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया।
न्यायालय द्वारा 14 जनवरी 2025 को निर्णय पारित किया गया है ,जिसके अनुसार आरोपी शिव प्रकाश शाह को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड ,धारा 201 भादवि के अंतर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड एवं धरा 316 भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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