कोरबा । प्रधामनंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार सम्बन्धित ग्राम सचिव के पास 31 मार्च 2025 तक अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
भारत सरकार द्वारा निर्धारित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये जिले के समस्त ग्रामीण जनो को सूचित किया जाता हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास का लाभ लेने हेतु शासन के दिशा निर्देशानुसार पात्र परिवारों को आवास प्लस 2.0 एप में नाम जोड़ा जाना है।
योजना का लाभ लेने हेतु पात्र परिवार अपने ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से 31 मार्च 2025 तक नाम जुड़वा सकते हैं। निर्धारित मापदण्ड एवं पात्रता अनुसार आवास का लाभ दिया जायेगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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