कोरबा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण एकल उद्यमी, एफपीओ, स्वसहायता समूह एवं सहकारिता को बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी दिया जाना है।
जिसके नवीन एवं मौजूदा दोनों उद्यमी को पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी परंतु अधिकतम दस लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। हितग्राही का स्वयं का योगदान 10 प्रतिशत होगा और शेष राशि बैंक से ऋण दिया जायेगा।
इस योजना में सभी प्रकार के खाद्य सागग्री उदाहरण के तौर पर खाद्यान पर आधारि निर्मित उत्पाद ‘‘आटा चक्की, धान मिल, दाल मिल, आचार, पापड़, केक, बड़ी, ब्रेड, फू्रट चूस, डेयरी उत्पाद, चना-मुर्रा, भुजिया, पेठा, नमकीन, मिक्चर, बेकरी, मसाला-मिर्च, बिस्किट, चिप्स, सेवई, पोहा, सॉस, तेल मिल, आइसक्रीम, पशु आहार, पॉपकार्न इत्यादि को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा। इसमे हितग्राहियों को वेबसाइट एचटीटीपी ://पीएमएफएमई डाटएमओएफपीआई डाट जीओव्ही डाट इन पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
इसके लिये उद्यमी की आयु 18 वर्श से अधिक होनी चाहिये। उद्यमी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान होगा उद्यमियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।
आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, कोटेशन आदि की आवश्यकता होगी।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टोरेट परिसर कोरबा में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
Editor – Niraj Jaiswal
Mobile – 9754876042
Email – urjadhaninewskorba@gmail.com
Address – Press Complex, T.P. Nagar, Korba C.G. 495677