कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी पर राइस मिल को नोटिस जारी

राईस मिल से 13176.00 क्विंटल धान व 1331.50 क्विंटल चावल जप्त

कोरबा। जिले के पंजीकृत राईस मिलर्स द्वारा किए जा रहे धान उठाव, कस्टम मिलिंग की कार्यवाही एवं धान खरीदी केन्द्रों में प्रचलित धान उपार्जन/परिदान की नियमित जांच हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत, द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, खाद्य अधिकारी एवं नोडल अधिकारी सीसीबी कोरबा को निर्देशित किया गया है।

इसी कड़ी में जिले के धान खरीदी केन्द्र भैंसमा एवं राईस मिल फर्म मॉं बम्लेश्वरी राईस मिल, पोंड़ी उपरोड़ा  की जांच 2 जनवरी को अधिकारियों द्वारा की गई।


प्रारंभिक जांच में धान खरीदी केन्द्र भैसमा में, मिलर्स को जारी धान के डी.ओ. मात्रा के विरूद्ध समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर से अपेक्षाकृत कम धान प्रेषित किया जाना पाया गया।

राईस मिलर्स द्वारा धान उठाव हेतु प्रयुक्त वाहनों की भार-वहन क्षमता पर्याप्त होने के बावजूद जारी डी.ओ. की पूरी मात्रा अनुसार धान का उठाव/प्रेषण नहीं किया जाना पाया गया।

इस प्रकार धान खरीदी केन्द्र भैसमा से धान उठाव हेतु जारी डी.ओ. के रेण्डम प्रति-परीक्षण में धान उठाव कार्य में समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर पर अनियमितता पायी गयी। विभागीय ऑनलाईन धान उठाव संबंधी प्रदर्शित जानकारी अनुसार, धान खरीदी केन्द्र भैसमा में संधारित रजिस्टर- स्टॉक पंजी/परिदान पंजी/डीओ परिदान पंजी में दर्ज प्रविष्टियॉं मिलान में सही नहीं पायी गयी।

इसी प्रकार राईस मिल फर्म- मॉं बम्लेश्वरी राईस मिल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें राईस मिलर द्वारा जिला विपणन अधिकारी के साथ निष्पादित अनुबंध की शर्त क्रमांक 12.1, 13.3 एवं 13.4 का उल्लंघन किया जाना साथ ही छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है।

उक्त पायी गयी अनियमितता के आधार पर, मिल परिसर में उपलब्ध कुल धान 13176.00 क्विं. एवं चावल 1331.50 क्विं. को नियमानुसार जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं संबंधित राईस मिल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी तथा फर्जी धान खरीदी और धान की रिसाइकलिंग रोकने के निर्देश देते हुए अधिकारियों की संयुक्त जॉंच टीम गठित किए जाने के निर्देश दिए हैं।