कोरबा। ‘‘बाल विवाह मुक्त भारत’’ अभियान का आयोजन केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। इस अभियान के तहत कोरबा जिले में बाल विवाह रोकथाम और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की मिशन वात्सल्य टीम ने विविध स्थलों में पहुंचकर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बाल विवाह कुप्रथा, रोकथाम व दुश्परिणामों से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने 18 वर्ष की आयु से कम लडक़ी व 21 वर्ष से कम आयु के लडक़े के विवाह को कानूनन अपराध बताते हुए, उनकी सहायता करने वाले, उसे बढ़ावा देने, अनुमति देने अथवा बाल विवाह में सम्मिलित होने को भी अपराध बताया एवं 2 वर्ष का कठोर करावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित, किये जाने हेतु सूचित किया।
टीम द्वारा बाल विवाह सूचना मिलने पर तत्काल रोकने, सूचना जिला प्रशासन, पुलिस एवं महिला एवं बाल विकास विभाग एवं शिकायत के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 अथवा 112 डायल करने हेतु सूचित किया एवं सभी को बाल विवाह रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई।
पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन
छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के निर्देश पर कलेक्टर अजीत बसंत के नेतृत्व में यह अभियान संचालित हो रहा है। इसी कड़ी में प्रमुख हितधारकों, अन्य स्थानीय समुदाय के सदस्यों को शपथ दिलाई गई।
साथ ही बाल विवाह मुक्त अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
जिसमें जनप्रतिनिधि, स्कूल-कॉलेज प्रशासन, नगरीय निकाय स्थान समिति, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बाल देखरेख संस्थाएं, अजीविका मिशन, स्व. सहायता समूह, स्वयं सेवी संगठन एवं धार्मिक नेता इत्यादि को सम्मिलित किया गया।
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