कानफोड़ू डीजे बजाना पड़ा भारी, उपकरण और पिकअप वाहन जब्त

मानिकपुर पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत की कार्रवाई, संचालक पर मामला दर्ज

कोरबा। गणेश विसर्जन और अन्य आयोजनों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा डीजे संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का पालन करने की हिदायत दी गई है। इसके बावजूद मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र के सीएमपीडीआई कॉलोनी में नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाना संचालक को भारी पड़ गया। पुलिस ने डीजे उपकरणों के साथ उन्हें ले जाने वाले पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई में बाकीमोंगरा निवासी नेम प्रकाश साहू के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 5 एवं 15 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। मौके से 4 डीजे बॉक्स, 4 बेस बॉक्स, 3 एम्प्लीफायर, 2 स्टेबलाइजर, 1 डीजे मिक्सर, 4 लाइट और 4 एमआई बार सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए।

डीजे उपकरणों के परिवहन में इस्तेमाल टाटा योद्धा पिकअप क्रमांक सीजी-12-बीएफ-9366 को भी पुलिस ने जब्त किया है। जब्त सामग्री और वाहन को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि गणेशोत्सव एवं अन्य आयोजनों को देखते हुए डीजे संचालकों की बैठक लेकर उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा, अनुमति और समय-सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

कोरबा पुलिस ने डीजे संचालकों, वाहन मालिकों और आयोजन समितियों से निर्धारित अनुमति, ध्वनि सीमा एवं समय-सीमा का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।